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       कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।

     कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसके अतिरिक्ति प्रत्येक राज्य में जहॉं पर योजना क्रियान्वित है, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें क्षेत्रीय निदेशक पदास्थापित है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में योजना वर्तमान में अधिसूचित क्षेत्रः-

क्र.स. जनपद का नाम सख्या औषधालय का नाम
1 देहरादून 11 1बंजारावाला, विकासनगर, सेलाकुई, सुद्वौवाला, डोईवाला, नेहरू कालोनी, आई0टी0पार्क-सहस्त्रधारा रोड, लालतप्पड, मसूरी एवं ऋषिकेश, जी0एम0एस0रोड।
2 हरिद्वार 06 औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, हरिद्वार लक्सर, भगवानपुर, भगवानपुर -2 एंव रूडकी।
3 उधमसिंहनगर 07 रूद्रपुर, रूद्रपुर-2, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज।
4 नैनीताल 04 रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी, लालकुऑं।
5 पौडी गढवाल 01 कोटद्वार
6 टिहरी गढवाल 01 बौराडी, नई टिहरी।

 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना विस्तारीकरण के तहत राज्य में नये औषधालयों की स्थापना-

राज्य के अन्य शेष जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली एंव उत्तरकाशी में योजना को लागू किये जाने कार्यवाही की जा रही है।

शाखा कार्यालय जनपदवार

क्र.स. जनपद का नाम सख्या शाखा कार्यालय का नाम शाखा कार्यालय का पता
1 देहरादून 02 1.देहरादून
2. सेलाकुई
1. जी0एम0एस0 रोड देहरादून
2. ग्राम हरिपुर एन.एच 72 सेलाकुई देहरादून।
2 हरिद्वार 02 1.हरिद्वार,
2. भगवानपुर
1. बी.एच.ई.एल रानीपुर हरिद्वार
2. 59/2 न्यू नेहरू ग्राम भगवानपुर
3 नैनीताल 01 1.लालकुऑं 1. हल्द्वानी बरेली रोड लालकुऑं।
4 उधमसिंह नगर 02 1.काशीपुर
2.रूद्रपुर
1. मुरादाबाद रोड काशीपुर।
2. श्याम टाकीज
हमारा लक्ष्य

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का मुख्य उदेश्य बीमारी,मातृत्व, शारीरिक पुर्नवास, चिकीत्सा आदि हेतु कर्मचारीयो को सहायता प्रदान करना है।

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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।