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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Ans:टी0आई0सी0 कार्ड ईएस आई एस में पंजीकृत कर्मचारी को चिकित्सालय लाभ हेतु बीमा कार्ड दिया जाता है जिसके माध्यम से वही ईएसआई में पंजीकृत औषधालय व चिकित्सालयों में निशुल्क ईलाज अपना व अपने परिवार का ईलाज करवा सकता है।

Ans:भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में बीमित कर्मचारी और उनके परिवार को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमारी, मातृत्व, अपंगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए है।

Ans:ईएसआई के तहत पंजीकरण ऑनलाइन है। कोई मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

  1. सबसे पहले, एक नियोक्ता के रूप में संगठन में साइन अप करना होगा https://registration.shramsuvidha.gov.in/ जिससे उसकी यूजर आई बज जायेगी जिसके लिए ईमेल, मौबाईल न0 का होना अनिवार्य है
  2.  पंजीकरण होने के आप स्वत ही एक मेल पंजीकृत मेल आई पर आयेगी। noreply-shramsuvidha@gov.in .
  3.  उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ShramSuvidha पोर्टल पर लॉग इन करें
  4.  Go to Registration > Registration under EPF ESI >Apply for a new registration link 5. कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। आप ईएसआई और पीएफ दोनों एक साथ भी कर सकते हैं

Ans:दुर्धटना अथवा बिमारी की दशा में टीआईसी कार्ड में दिये गये औषधालय सम्पर्क कर जानकारी देनी होगी औषधालय के चिकित्सक द्वारा भली भाति निरक्षण के उपरान्त इलाज किया जायेगा, यदि इलाज औषधालय में सम्भव न हो तो ही, सम्मयक विचार के उपरांत रेफर किया जायेगा।

Ans:रोगी के अनुसार उपचार किया जाता है यदि औ0 में आपात के मामलो में टीआईसी कार्ड दिखाने पर अनुबंधित अस्पताल द्वारा निशुल्क इलाज दिया जाता है। ओर बिमांकीतो अथवा उसके परिवारजन/ देखरेख करने वाल व्यक्ति को यह जरूरी हेै कि 72 धंटे के अन्दर फार्म पी1 अनुबंधित चिकित्सक संस्थान में जमा कर दे।

Ans:अनुबंधित चिकित्यालय संस्थान में किसी प्रकार की धन राशि जमा नही करनी होती है, डिसचार्ज होते समय अस्पताल द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र होता है जिसमे स्पष्ट उल्लेख होता है कि इलाज के दौरान आप से किसी प्रकार की धनराशि नही ली गई है। इस प्रमाण पत्र को अंतिम दिन ही हस्ताक्क्षर करे।

Ans:डिसचार्ज के बाद अधिकतम तीन दिन की दवाई अनुबंधित चिकित्सालय द्वारा दी जायेगी।

Ans:यदि किसी बीमांकित अथवा रोगी को अनु0 चि0 संस्थान में भर्ती रहकर निधरित 07 दिन से ज्यादा उपचार की आवश्यकता होती है तो एसी दशा में इलाज करने वाले चि0 द्वारा रोगी की बीमारी की विस्तृत जानकारी व भर्ती के दिनों कसे बढाये जापे के लिए औचित्य पत्र औधधालय के प्रभारी को प्रस्तुत करना होता है। औ0 प्रभारी के सहमति के उपरान्त 01 से 07 दिन की अतिरिक्त भर्ती अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

Ans:किसी भी बीमारी के होने पर केवल बिमांकीत को उसके अवकाश में रहने की दशा में प्रतिदिन देय वेतन का एक अंश बिमांकीत को ईएसआई द्वारा दिया जाता है

About

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।