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बीमांकितों एवं लाभार्थियों को नेत्र रोग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नेत्र अस्पताल अनुबंध किए जाने हेतु निविदा

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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।