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लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, (सेवानिवृत्त)
पीवीएसएम, यूवीएसएम, वीएसएम, माननीय राज्यपाल

श्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

डॉ पंकज कुमार पाण्डेय आई.ए.एस
सचिव श्रम उत्तराखण्ड सरकार

दीप्ति सिंह, आई.ए.एस
निदेशक ई .एस.आई.एस. उत्तराखंड सरकार

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30 +
कुल औषधालय       
1700 +
प्रतिदिन औसत ओ.पी.डी.
228 +
कुल अनुबन्धित चिकित्‍सा संस्‍थान
659800 +
कुल पंजीकृत बीमांकित/लभार्थी

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसके अतिरिक्ति प्रत्येक राज्य में जहॉं पर योजना क्रियान्वित है, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें क्षेत्रीय निदेशक पदास्थापित है।

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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की।